हरदोई। नगर मजिस्ट्रेट सुनील कुमार त्रिवेदी ने बताया है कि कलेक्ट्रेट परिसर हरदोई में विभिन्न न्यायालय संचालित होने के साथ ही साथ कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न योजनाओं से सम्बन्धित समीक्षा बैठके आयोजित होने के दृष्टिगत सम्पूर्ण कलेक्ट्रेट परिसर को साइलेन्स जोन तथा तम्बाकू प्रयोग निषेध क्षेत्र घोषित किया जाता है
अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कलेक्ट्रेट परिसर में निर्धारित मानक से अधिक ध्वनि प्रसारित करने, किसी प्रकार की आतिशबाजी, नारेबाजी, ध्वनि विस्तारक यंत्रो का प्रयोग करने साथ ही साथ पान, सिगरेट तथा अन्य मादक पदार्थों का प्रयोग पूरी तरह से प्रतिबन्धित किया जाता है।
दोषी पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र तत्काल प्रभाव से जब्त कर लिया जायेगा। इसका दायित्व सम्बन्धित पर होगा।