ज्ञानवापी मस्जिद स्थित व्यासजी के तहखाना में पूजा पाठ के संबंध में अदालत में मंगलवार को दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई है। इस पर बुधवार को आदेश जारी होंगे। इस मामले पर वादी शैलेन्द्र पाठक के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, सुधीर त्रिपाठी, सुभाष नंदन चतुर्वेदी व दीपक सिंह ने कोर्ट में दलील दी कि उनकी तरफ से दिए गए आवेदन के एक पार्ट को अदालत ने स्वीकार कर लिया।जिसमें व्यास जी के तहखाने को डीएम कि सुपुर्दगी में दिए जाने का अनुरोध किया गया था।
दूसरा यह अनुरोध किया गया कि नंदी जी के सामने की गई है बैरिकेडिंग को खोल दिया जाए उसे खोल दिया जाए और तहखाने में पूजा पाठ के लिए आने जाने दिया जाए। इस अनुरोध पर अंजुमन इंतजामिया की तरफ से मुमताज अहमद, एखलाक अहमद ने ऐतरा जताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि व्यास जी का तहखाना मस्जिद का पार्ट है और इसमें पूजा पाठ की अनुमति नहीं दी जा सकती।ऐसी दलील दी जा रही है कि तहखाना मस्जिद का हिस्सा है। वक्फ बोर्ड कि सम्पत्ति है, लिहाजा पूजा- पाठ की अनुमति न दी जाए।