मेरठ मे मंगलवार को एसएसपी ऑफिस पहुंची महिला ने आरोप लगाया की उसका निकाह लॉक डाउन के दौरान 17.08.2021 को कुछ रिश्तेदारों नईम, रहीमुद्दीन पुत्र हफीज, आमिर पुत्र रहीसूद्दीन, नजमा पत्नी रहीमुद्दीन, ईरम पत्नी आमिर, उम्मीदा पत्नी रहीसुद्दीन इन लोगों ने मेरी माँ पर दबाव बनाकर मेरा निकाह शुऐब पुत्र रहीसुद्दीन निवासी 27, न्यू इस्लाम नगर, थाना लोहिया नगर, मेरठ से करा दिया था जबकि प्रार्थिनी निकाह के समय नाबालिक थी। महिला की उम्र उस समय लगभग 17 वर्ष थी।युवती को निकाह के बाद उसके पति शुऐब और पति के चाचा रहीमुद्दीन द्वारा महिला का जबरदस्ती शारीरिक शोषण किया गया और इसकी शिकायत परिवार वालों से करने पर युवती को जान से मारने की धमकी देते थे। युवती डर की वजह से उनका ये अत्याचार सहती रही और इस दौरान युवती को एक लड़की भी पैदा हुई जब युवती ने शुऐब व रहीमुद्दीन द्वारा किये जा रहे शारीरिक उत्पीडन का विरोध किया तो युवती के पति शुऐब ने 6.02.2024 को तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया जिससे महिला दिमागी रूप से सदमें थी जिसकी शिकायत थाना लोहिया नगर पर भी की गयी।महिला ने यह भी बताया की उसके द्वारा पूर्व के प्रार्थना पत्रों में समाज में रुसवाई होने के डर से महिला पर हुए अत्याचारों का उल्लेख नहीं कर पायी।
महिला ने एसएसपी से गुहार लगाते हुए प्रार्थना की है की नाबालिग होते हुए निकाह किया जाना व युवती के साथ सामूहिक रूप से महिला का शारीरिक शोषण किया जाना और तीन तलाक देकर घर से निकाल दिये जाने जैसे कृत्य का मुकदमा उपरोक्त लोगों के विरुद्ध लिखकर कानूनी कार्यवाही करायी जाये