दुष्कर्म के अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 50000 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

*दुष्कर्म के अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 50000 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित*

बदायूँ। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से दुष्कर्म के अभियुक्त को न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 50000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
थाना अलापुर पर पंजीकृत पाक्सों एक्ट बनाम धर्मपाल पुत्र हेतराम निवासी ग्राम चितौरा धनौरा थाना अलापुर की विवेचना निरीक्षक ओमप्रकाश गौतम द्वारा की गयी। विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल व पैरोकार थाना अलापुर द्वारा न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप न्यायालय द्वारा अभियुक्त धर्मपाल उपरोक्त को पाक्सों एक्ट के आरोप में दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा तथा 50000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर उसे अतिरिक्त 3 माह का कारावास भुगतना होगा। पैरवी करने वाले पैरोकार थाना अलापुर तथा लोक अभियोजक अमौल जौहरी तथा विवेचक एसओ ओमप्रकाश गौतम थाना अलापुर का योगदान सराहनीय रहा।

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