लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही रांची संसदीय क्षेत्र के शहरी इलाके में तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है। निषेधाज्ञा चुनाव संपन्न होने या 60 दिन जो भी पहले होगा उस समय तक प्रभावी रहेगी।इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो गयी है। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की ओर से जनसभा, जुलूस का आयोजन किया जाएगा। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण शस्त्रत्त् एवं शक्ति प्रदर्शन कर मतदाताओं को धमकाया जा सकता है। इससे शांति भंग होने की आशंका बनी रहती है। मतदाताओं को डराने-धमकाने, जातीय, सांप्रदायिक और धार्मिक विद्वैष फैलाने की भी आशंका रहती है। इसलिए निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए निषेधाज्ञा लागू की गयी है।
पांच लोग एक जगह नहीं होंगे जमा
निषेधाज्ञा के दौरान सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन बिना सक्षम पदाधिकारी की अनुमति से नहीं किया जाएगा। जुलूस में हथियार लेकर चलने पर रोक रहेगी। किसी भी अपराध करने तथा शांति भंग करने के उद्देश्य से पांच या उससे अधिक व्यक्ति किसी भी स्थान पर जमा नहीं होंगे।
चुनाव की घोषणा होते ही हरकत में उड़न दस्ता
चुनाव की घोषणा होते ही अवैध धन के लेन-देन, अवैध शराब व खर्च के आय-व्यय के ब्योरे पर निगरानी के लिए उड़न दस्ता सक्रिय हो गया है। शनिवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी राहुल सिन्हा ने उड़नदस्ता स्क्वॉयड के साथ बैठक कर हर चेक पोस्ट पर सीसीटीवी कैमरा, ड्रॉप गेट, अस्थायी टेंट, पानी व बिजली की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने फ्लाइंग स्क्वॉयड टीम से कहा कि चुनाव में जब्ती और जारी करने के लिए तय एसओपी के अनुसार ही सभी कार्य करें।
धार्मिक स्थलों पर राजनीतिक प्रचार पर रोक
ऐसे पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो का प्रयोग नहीं कर सकते जो व्यक्ति, समुदाय, धर्म, जाति की भावनाओं को आहत करता हो। आपत्तिजनक टिप्पणी का प्रयोग सोशल मिडिया पर नहीं किया जा सकता। धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता।
हथियार, शराब पर निगरानी के निर्देश
चुनाव प्रचार में अत्यधिक खर्च, नगदी एवं वोट के लिए प्रलोभन, अवैध हथियारों की आवाजाही, गोला-बारूद, शराब, असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए फ्लाइंग स्कावयड को प्रखंड स्तर तक टीम बना कर निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है।
72 घंटे में कार्ययोजना पूरी करने का आदेश
रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं डीसी राहुल कुमार सिन्हा से सभी कोषांग के वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। कहा कि अगले 72 घंटे में क्या क्या करना है इसकी तैयारी कर लें और आयोग के निर्देशों का शत प्रतिशत पालन समय पर करें।
इन पर रोक नहीं
यह आदेश पूर्व से अनुमति प्राप्त सभा, जुलूस, शादी, बारात, शवयात्रा, हाट- बाजार, अस्पताल जा रहे मरीज व व्यक्ति, स्कूल, कॉलेज आने-जाने वाले छात्रों, ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारी और पुलिस बल पर लागू नहीं होगा।