ब्यावरा पदस्थ प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश आरके.जैन की कोर्ट ने शुक्रवार को नाबालिग बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने वाले आरोपी को 28 साल का सश्रम कारावास और 13 हजार रुपए के जुर्माना से दंडित किया है।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी कर रहे जिला लोक अभियोजक दिनेश साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि 18 सितम्बर 2021 को कर्मचारी काॅलोनी निवासी नाबालिग बालक ने शिकायत दर्ज की, 2 से 27 अगस्त के बीच परमसिटी काॅलोनी ब्यावरा निवासी सकील पुत्र खलील उररहमान ने उमा पैथोलाॅजी कर्मचारी काॅलोनी में ले जाकर जान से मारने की धमकी देते हुए गलत काम किया। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर आरोपित के खिलाफ धारा 377, 506, 5/6 पाॅक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया। विचारण के दौरान न्यायालय ने साक्ष्य और सबूतो के आधार पर आरोपित सकील को धारा 377 के तहत 5 साल का सश्रम कारावास व दो हजार रुपए हजार का जुर्माना, धारा 506 के तहत तीन साल का सश्रम कारावास व एक हजार रुपए का अर्थदंड और 5/6 पाॅक्सो एक्ट के तहत 20 साल का सश्रम कारावास और दस हजार रुपए के जुर्माना से दंडित किया है।