आदर्श आचार संहिता के नियम को जान जानकर करें सोशल मीडिया पर पोस्ट

अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो बेशक रहिए मगर आदर्श आचार संहिता के नियम को जान जानकर.आपकी एक पोस्ट आपको जेल भेजने के लिए काफी है. कोई भी मैसेज शेयर करने या लिखने से पहले तहकीकात करना आवश्यक है.

ट्विटर, फेसबुक, यू-ट्यूब, विकिपीडिया जैसे सोशल मीडिया पर प्रचार सामग्री पोस्ट करने से पहले संबंधित ऑफिसर से अनुमति लेनी होगी. इस संबंध में कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में जारी दिशा निर्देशों में साफ तौर पर कहा गया है कि सोशल मीडिया मसलन ट्विटर, फेसबुक, यू-ट्यूब विकिपीडिया और एप्स पर कोई भी विज्ञापन या एप्लीकेशन देने से पहले इसका प्रमाणीकरण कराकर अनुमति ली जाए. कैंडिडेट द्वारा मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर प्रचार प्रसार किए जाने वाले सामग्री को आचार संहिता के मानकों के अनुसार एमसीएमसी द्वारा प्रकाशन के पूर्व जांच एवं प्रमाणीकरण किया जाएगा पढि़ए रिपोर्ट…

-जांच एवं प्रमाणीकरण किया जाएगा
डीएम शीर्षत कपिल अशोक ने चुनाव में अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय पर लगातार नजर रखने का निदेश दिया. सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा प्रचारित,प्रकाशित किए जाने वाले प्रिन्ट मीडिया,इलेक्ट्रॉनिक मीडिया,सोशल मीडिया,वीडियो वैन से संबंधित प्रचार सामग्रियों को आदर्श आचार संहिता के मानकों के अनुसार एमसीएमसी द्वारा प्रकाशन के पूर्व जांच एवं प्रमाणीकरण किया जाएगा.

-उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध विधि-सम्मत होगी सख्त कार्रवाई
डीएम शीर्षत कपिल अशोक ने जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी को निर्वाचन पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए आयोग द्वारा प्रदत्त विभिन्न पोर्टल,मोबाईल एप पर निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान विभिन्न गतिविधियों से संबंधित डिजिटल कार्य को ससमय करने का निदेश दिया. डीएम ने कहा कि निष्पक्ष और भयमुत, पारदर्शी एवं सहभागितापूर्ण वातावरण में लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 सम्पन्न कराने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है. इसके लिए 20 कोषांग 24 घंटे क्रियाशील है. बताते चलें कि डीएम शीर्षत कपिल अशोक लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे. सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों, कोषांगों के वरीय नोडल पदाधिकारियों एवं नोडल पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेस नोट जारी होते ही आयोग से निरूपित आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी है. इसका अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सम्पूर्ण तंत्र सजग एवं तत्पर रहे. सभी पदाधिकारी भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों के अनुरूप आदर्श आचार संहिता का सख्ती से अनुपालन कराएंगे. निदेशों की अवहेलना या उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध विधि-सम्मत सख्त कार्रवाई करेंगे.डीएम ने कहा कि आयोग के निदेशों के अनुसार ईवीएम मैनेजमेंट यथा भंडारण, सुरक्षा, सीलिंग, मतदान-मतगणना में ईवीएम का प्रबंधन आदि अत्यंत महत्वपूर्ण है. इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

-20 एनफोर्समेंट एजेन्सीज पैसों के ट्रांजैक्शन पर नजर रखेगी.
डीएम डीएम शीर्षत कपिल अशोक
ने अधिकारियों को प्रलोभन-मुक्त मतदान के लिए सघन अभियान चलाने का निदेश दिया. उन्होंने कहा कि निर्वाचन व्यय के अनुश्रवण के लिए टीम सक्रिय रहेगी.20 एनफोर्समेंट एजेन्सीज पैसों के ट्रांजैक्शन पर नजर रखेगी.उन्होंने कहा कि अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने और बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण के साथ चलने का निर्देश दिया गया है. चुनावों में प्रलोभन की भूमिका को खत्म करने और एक समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियां समन्वित तरीके से काम कर रही हैं.

– 71 फ्लाईंग स्क्वायड लगातार क्रियाशील रहेगा.

डीएम डीएम शीर्षत कपिल अशोक
ने कहा कि चुनाव के दरम्यान 132 स्थैतिक निगरानी दल एवं 71 फ्लाईंग स्क्वायड लगातार क्रियाशील रहेगा.
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार एफएस निर्वाचन की घोषणा की तिथि से तथा एसएसटी अधिसूचना की तिथि से कार्यरत रहेगा. चुनाव के दरम्यान वीडियो सर्विलान्स टीम भी निरंतर सक्रिय रहेगा. सेक्टर दण्डाधिकारी, उत्पाद विभाग की टीम, वीडियो व्यूइंग टीम भी सतत क्रियाशील रहेगा. उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों द्वारा निर्वाचकों को डराने, धमकाने, प्रभावित करने और प्रलोभन देने के सभी प्रयासों को उडऩ दस्ता (फ्लाईंग स्क्वायड) तथा स्थैतिक निगरानी दल द्वारा विफल किया जाएगा. निर्वाचकों को प्रभावित करने के लिए नकदी या घूस की कोई भी वस्तु का वितरण या बाहुबल का इस्तेमाल करना आईपीसी की धारा 171(ख) और धारा 171(ग) के अंतर्गत अपराध है. असामाजिक तत्वों के विरूद्ध सख्त-से-सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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