दिल्ली कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर इलेक्ट्रिक केतली के इस्तेमाल की इजाजत दी है. केजरीवाल का कहना था कि वो डायबिटीज से पीड़ित है. उन्हें बार-बार चाय पीनी होती है, जबकि जेल ऑथिरिटी सिर्फ नियमों के हिसाब से उन्हें चाय उपलब्ध करा सकती है.
ऐसे में कोर्ट ने उन्हें पानी गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिक केतली के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है. ये केतली उन्हें उनके वकील और घरवाले उपलब्ध कराएंगे. राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर पुस्तकें पढ़ने के लिए जेल ऑथोरिटी को कुर्सी- मेज उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया है.
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी नीति ‘घोटाले’ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था. हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया है. जिन पर ईडी से उसका रुख जाने बिना ‘सरसरी तौर पर’ फैसला नहीं किया जा सकता है. अपने मुवक्किल केजरीवाल के वास्ते राहत की मांग करते हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि उन्हें दो आरोपियों के ‘असंपुष्ट’ बयानों के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया. सिंघवी ने उन दोनों को उनके ‘विश्वासघात’ के लिए ‘जयचंद’ बताया.