अब केजरीवाल को होना ही पड़ेगा पेश! सेशन से नहीं म‍िली राहत, अदालत ने कहा…

दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राऊज एवेन्यू कोर्ट द्वारा जारी समन को सेशन कोर्ट में चुनौती देने का मामले में झटका लगा है. सेशन कोर्ट से भी सीएम केजरीवाल को फ‍िलहाल अंतर‍िम राहत नहीं म‍िली है.

सेशन कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर द‍िया है. कोर्ट ने कहा कि अंतरिम राहत के ल‍िए ट्रायल कोर्ट का रुख करें.

अदालत ने अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन को नजरअंदाज करने के मामले में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट पाने के लिए मजिस्ट्रेट के पास जाने को कहा है. आपको बता दें क‍ि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित आबकारी घोटाले से संबंधित धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दर्ज कराई गई दो शिकायतों पर निचली अदालत द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को यहां एक सत्र अदालत में चुनौती दी थी. ईडी ने उसके समन को नजरअंदाज करने पर निचली अदालत का रुख किया था.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश सयाल आज केजरीवाल के आवेदनों पर सुनवाई करने के बाद शुक्रवार को सीएम केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर द‍िया है.
केजरीवाल ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) दिव्या मल्होत्रा के आदेशों के खिलाफ सत्र अदालत का रुख किया, जिन्होंने केजरीवाल को 16 मार्च को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था. ईडी ने मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष दो शिकायतें दायर कर, मामले में केजरीवाल को जारी किए गए कई समन को नजरअंदाज करने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की थी.

ईडी ने कोर्ट में क्‍या कहा था?
ईडी ने कहा कि नई शिकायत आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक की ओर से धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत संघीय जांच एजेंसी द्वारा भेजे गए समन संख्या चार से आठ का सम्मान नहीं करने से संबंधित है. इससे पहले ईडी ने अब खत्म हो चुकी दिल्ली आबकरी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में पहले तीन समन पर अमल नहीं करने के लिए मजिस्ट्रेट अदालत में अर्जी दायर कर उनपर मुकदमा चलाने की मांग की थी.

एसीएमएम मल्होत्रा की अदालत ने मामले (समन संख्या एक से तीन के संबंध में) को अन्य शिकायत के साथ 16 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है. ईडी ने कहा कि केजरीवाल अब तक एजेंसी द्वारा जारी किए गए आठ समन को नजरअंदाज कर चुके हैं.

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