Anil Kapoor का नाम, आवाज और इमेज इस्तेमाल की तो होगी मुश्किल… दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

फैसला अमिताभ बच्चन के बाद अनिल कपूर को भी उनके व्यक्तित्व अधिकारों के लिए सुरक्षा मिली है. अभिनेता ने सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफार्मों पर उल्लंघन के खिलाफ अपने नाम, आवाज, हस्ताक्षर और छवि अधिकारों की सुरक्षा की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 20 सितंबर को एक अंतरिम जॉन डो आदेश पारित कर सोशल मीडिया चैनलों, ई-कॉमर्स वेबसाइटों और बड़े पैमाने पर लोगों को अनिल कपूर के व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों का उल्लंघन करने से रोक दिया.

कोर्ट ने आदेश दिया कि अनधिकृत प्लेटफार्मों को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए अनिल कपूर के नाम, आवाज, छवि या संवाद का अवैध तरीके से उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है.

कोर्ट का कहना है कि उनके नाम, आवाज और छवि का गैरकानूनी तरीके से इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, वह भी व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए.

कोर्ट ने Godaddy.com LLC, Dynadot LLC और PDR लिमिटेड को भी अनिलकापूर.कॉम और अन्य जैसे डोमेन को तुरंत ब्लॉक और निलंबित करने का निर्देश दिया.

बता दें कि जस्टिस प्रथिबा एम सिंह की बेंच ने अभिनेता के व्यक्तित्व अधिकार से जुड़े मामले की सुनवाई की.

वर्कफ्रंट की बात करें तो अनिल कपूर ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म ‘फाइटर’ की तैयारी कर रहे हैं. सिद्धार्थ अनानाद द्वारा निर्देशित फिल्म, गणतंत्र दिवस, 2024 पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

इसके अलावा अनिल, फिल्म ‘थैंक यू कमिंग’ की भी शूटिंग कर रहे हैं. जिसमें भूमि पेडनेकर, शहनाज़ गिल, डॉली सिंह और अन्य प्रमुख भूमिकाएं हैं.

अनिल ने अपने 4 दशक के करियर में 100 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है. उन्होंने मशाल, कर्मा, मिस्टर इंडिया, तेजाब, राम लखन और लम्हे जैसी फिल्मों से प्रसिद्धि हासिल की.

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