महिला यात्री की बलात्कार के बाद हत्या, बैंगलोर से ऑटो ड्राइवर मुबारक खान गिरफ्तार

बैंगलोर: कर्नाटक पुलिस ने हाल ही में बेंगलुरु में एक 38 वर्षीय ऑटोरिक्शा चालक को मध्य बेंगलुरु के शांतिनगर में एक निर्माणाधीन इमारत के पास एक अज्ञात महिला के साथ बलात्कार करने और उसकी हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया है।पुलिस ने आरोपी की पहचान कॉटनपेट के अंजनप्पा गार्डन निवासी मुबारक खान के रूप में की है।हालाँकि, पुलिस अभी तक पीड़ित की पहचान नहीं कर पाई है, जिसकी उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच मानी जा रही है। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने सुबह-सुबह कैब का इंतजार कर रही एक महिला को उठाया और उसे एक खाली इमारत की पहली मंजिल पर ले गया, जहां उसने पीड़िता के साथ बलात्कार किया और बाद में उसे मारने के लिए इमारत से धक्का दे दिया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चला कि महिला की हत्या से पहले उसके साथ दुष्कर्म किया गया था।मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एक पुलिस अधिकारी ने उन्हें बताया कि आरोपी मुबारक खान ने पीड़ित महिला को 28 फरवरी की आधी रात को केआर मार्केट के पास से उठाया था। हालांकि, एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक, यह आपराधिक घटना 20 फरवरी को हुई बताई जा रही है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि, ‘वह (आरोपी) उसे नहीं जानता था और उसे उसकी पहचान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पीड़िता ने उसकी ऑटो को किराए पर लिया था, लेकिन उसके बाद चीजें बदल गईं।अधिकारी के मुताबिक, आरोपी मुबारक खान पीड़िता को एक निर्माणाधीन इमारत में ले गया। कुछ समय बाद, महिला ने उसकी यौन गतिविधियों का विरोध किया, हालांकि, वह उस पर यौन हमला करता रहा और कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जब पीड़ित महिला ने पुलिस के पास जाने की बात कही तो आरोपी घबरा गया। फिर उसने कथित तौर पर सुबह करीब 4 बजे उसे इमारत की पहली मंजिल से धक्का दे दिया। सुबह करीब 11 बजे राहगीरों को पीड़िता का शव मिला।घटना के बाद, पुलिस मौके पर पहुंची और पाया कि पीड़िता के सिर पर चोटें थीं। प्रारंभ में, मामले को अप्राकृतिक मृत्यु रिपोर्ट (यूडीआर) के रूप में लिया गया था। हालांकि, मेडिकल जांच में पुष्टि हुई कि पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया था, जिसके बाद पुलिस को आगे की जांच करनी पड़ी। जांचकर्ताओं ने सीसीटीवी कैमरों का विश्लेषण किया और नेटवर्क डंप इकट्ठा किया जो उन्हें आरोपी मुबारक खान तक ले गया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी ने उसकी हत्या करने की बात कबूल कर ली है. जब उसने पुलिस को बताने की धमकी दी तो वह कथित तौर पर नाराज हो गया और उसी क्षण उसे धक्का दे दिया।इस मामले में संपांगीराम नगर पुलिस ने आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार के लिए सजा) और 302 (हत्या) के तहत एफआईआर दर्ज की है।

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