कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह बुधवार को छह महीने बाद जेल से रिहा हो गए। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत देते हुए आधा दर्जन शर्तें भी लगाईं जिनका पालन राज्यसभा सांसद को करना होगा।
ना सिर्फ कोर्ट ने उनके देश से बाहर जाने पर रोक लगाई है बल्कि एक तरह से वह 24 घंटे ईडी की नजर के सामने ही रहेंगे। वह कब कहां जा रहे हैं इसकी पूरी जानकारी ईडी के पास होगी।
संजय सिंह को दिल्ली-एनसीआर छोड़ने से पहले सूचना देनी होगी। राज्यसभा सांसद को पासपोर्ट भी जमा कराने को कहा गया है। वह बिना अनुमति विदेश यात्रा नहीं कर पाएंगे। संजय सिंह जमानत पर रहते हुए अपना फोन नंबर नहीं बदल पाएंगे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि वह इस केस से जुड़ा कोई बयान नहीं देंगे। इसके अलावा कोर्ट ने एक ऐसी शर्त रख दी जिसकी वजह से वह लगातार ईडी की रडार पर रहेंगे। कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह को जांच अधिकारी को लगातार अपनी गूगल लोकेशन देनी होगी। संजय सिंह कब कहां जा रहे हैं, कहां आ रहे हैं यह जानकारी ईडी के पास रहेगी।
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को ट्रायल पूरा होने तक जमानत दे दी थी। सबसे बड़ी अदालत ने कहा था कि जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट की ओर से तय की जाएंगी। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने यह तय कर दिया था कि संजय सिंह केस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। बुधवार को राउज एवेन्य कोर्ट ने जमानत की शर्तें तय करने के बाद संजय सिंह को रिहा करने का आदेश जारी किया। शाम को तिहाड़ जेल में आदेश पहुंचने के बाद औपचारिकताएं पूरी की गईं और संजय सिंह 182 दिनों के बाद जेल से बाहर आए।