दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत याचिका लगाई थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले पर आज सुनवाई हुई और कोर्ट ने अपना फैसला 30 अप्रैल के लिए सुरक्षित रख लिया।सीबीआई ने सिसोदिया की जमानत अर्जी का विरोध किया है।
मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी का विरोध किया। सीबीआई के वकील ने कहा कि उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि उन्हें कोर्ट द्वारा इस मामले में मास्टरमाइंड बताया गया है। सीबीआई ने कहा कि सिसोदिया जमानत मिलने पर आगे की जांच और गवाहों को प्रभावित कर सकते है। सीबीआई ने कहा सिसोदिया घोटाले के किंगपिन हैं।
हालांकि मनीष सिसोदिया के वकील ने जमानत अर्जी वापस ले ली। सिसोदिया के वकील ने कहा कि अदालत नियमित जमानत पर फैसला कोर्ट सुरक्षित कर चुकी है, इसलिए वह अंतरिम जमानत की याचिका वापस ले रहे हैं।