दिल्ली सरकार जब्त वाहनों के लिए जल्द नई नीति लाने की कर रही तैयारी

दिल्ली सरकार पुराने वाहन जिन्हें जब्त किया गया है उसे छोड़ने के लिए जल्द ही नहीं नीति लाने जा रही है। परिवहन विभाग की ओर से पुरानी गाड़ियो को छोड़ने की नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि परिवहन विभाग की नीति हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार बनाई जा रही है।

ऐसे में नई नीति के तहत जब्त की गई गाड़ियों को छोड़ा जाएगा। जब्त दो पहिया वाहनों को छोड़ने के लिए 5000 रुपए और चार पहिया गाड़ियों पर 10000 रुपए का जुर्माना लगाए जाने की योजना है। परिवहन विभाग के अधिकारी नेबताया कि विभाग के अधिकारी समय-समय पर अभियान चलाते हैं, इस दौरान वाहनों को सार्वजनिक जगह पर खड़ी करने और सड़क पर चलाने की वजह से जब्त किया था।

दिल्ली सरकार ने नई नीति के तहत गाड़ियों को ट्रांसफर करने के लिए एनओसी के लिए समयसीमा को 6-12 महीने का समय दे सकती है। यही नहीं जो गाड़ियों को कबाड़ में नहीं भेजना चाहते हैं तो उसे जब भी मरम्मत कराने के लिए जाएं तो परिवहन विभाग को इसकी जानकारी देनी होगी।

परिवहन विभाग को जानकारी देने के बाद इस गाड़ी को लॉरी या फिर दूसरे वाहन में लादकर ही मरम्मत के लिए ले जा सकते हैं। नई नीति के तहत यह शपथ पत्र भी देना होगा कि वह सार्वजनिक स्थान पर गाड़ियों को नहीं खड़ा करेंगे और ना ही उसे चलाएंगे। साथ ही दिल्ली सरकार ने पुरानी गाड़ियों के कागजात को जमा करने के लिए नीतियों में बदलाव पर विचार कर रही है। इस दौरान वाहन स्वामी को स्वयं उपस्थि रहना होगा।

गौर करने वाली बात है कि पिछले साल जनवरी से अक्टूबर माह के बीच तकरीबन 50 लाख पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया था। जबकि अबतक कुल 15000 से अधिक पुरानी गाड़ियों को जब्त किया जा चुका है। हाई कोर्ट ने आप सरकार को निर्देश दिया था कि इस तरह के वाहनों को लेकर नीति बनाएं।

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