ग्राहक का ऑर्डर कैंसल करना फ्लिपकार्ट को पड़ा भारी, अब देने होंगे 13 हजार रुपये

पभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने फ्लिपकार्ट पर कुल 13 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दरअसल, कंपनी को अनुचित व्यापार व्यवहार और मानसिक प्रताड़ित करने का दोषी पाया गया है। बताया जा रहा है कि एक ग्राहक ने आईफोन ऑर्डर किया था, जिसे बाद में कंपनी ने कैंसल कर दिया, इससे शख्स को मानसिक प्रताड़िना झेलनी पड़ी।

मध्य मुंबई के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने पिछले महीने आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि फ्लिपकार्ट ने अतिरिक्त लाभ कमाने के लिए ऑर्डर कैंसल किया था, जो सेवा में कमी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा अपनाए गए अनुचित व्यापार व्यवहार के बराबर है। आयोग का विस्तृत आदेश रविवार को उपलब्ध हुआ। आयोग ने कहा कि हालांकि ग्राहक को उसका पैसा वापस मिल गया था, लेकिन एकतरफा ऑर्डर कैंसल होने की वजह से उसे मानसिक उत्पीड़न के लिए मुआवजा देने की जरुरत है।

दादर का रहने वाला शिकायतकर्ता
शिकायतकर्ता दादर का रहने वाला है। उसने बताया कि उसने 10 जुलाई, 2022 को फ्लिपकार्ट से एक आईफोन ऑर्डर किया, जिसका पेमेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए किया था। कुल 39,628 रुपये का भुगतान किया था। 12 जुलाई तक फोन डिलीवर होना था, लेकिन छह दिन बाद उसे एक मैसेज आया कि ऑर्डर कैंसल कर दिया गया है।

शख्स ने बताया कि जब उसने कंपनी से संपर्क किया तो बताया गया कि डिलीवरी बॉय ने कई बार ऑर्डर देने का प्रयास किया था, लेकिन वह उपलब्ध नहीं था, इसलिए ऑर्डर कैंसल कर दिया गया। शिकायतकर्ता ने कहा कि ऑर्डर कैंसल होने से सिर्फ नुकसान नहीं, बल्कि मानसिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ी। साथ ही उसे ऑनलाइन धोखाधड़ी का भी सामना करना पड़ा।

शिकायतकर्ता ने फ्लिपकार्ट के डिलीवरी पार्टनर इकार्ट लॉजिस्टिक्स पर भी आरोप लगाए। हालांकि, आयोग ने माना कि यह एक डिलीवरी पार्टनर है और शिकायतकर्ता व लॉजिस्टिक्स फर्म के बीच कोई उपभोक्ता और सेवा प्रदाता संबंध नहीं है।

फ्लिपकार्ट ने दिया लिखित जवाब
फ्लिपकार्ट ने लिखित जवाब दिया कि शिकायतकर्ता ने प्लेटफॉर्म को गलत समझ लिया है। उसने इसे उत्पाद के विक्रेता के रूप में ले लिया है, जबकि यह केवल एक मध्यस्थ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है। प्लेटफॉर्म पर सभी उत्पादों को तीसरे पक्ष द्वारा बेचा जाती है। कंपनी ने कहा था कि इस मामले में विक्रेता इंटरनेशनल वैल्यू रिटेल प्राइवेट लिमिटेड था और शिकायतकर्ता और विक्रेता के बीच किए गए पूरे लेनदेन में फ्लिपकार्ट की कोई भूमिका नहीं थी।

कंपनी ने दावा किया कि उसने विक्रेता को शिकायतकर्ता की शिकायत के बारे में जानकारी दी थी। विक्रेता ने बताया था कि डिलीवरी बॉय ने उत्पाद को पते पर पहुंचाने के कई बार प्रयास किए थे, लेकिन शिकायतकर्ता उपलब्ध नहीं था, इसलिए ऑर्डर कैंसल करना पड़ा। कंपनी ने आगे कहा कि ग्राहक का पैसा वापस कर दिया गया था। विवाद केवल शिकायतकर्ता और विक्रेता के बीच है और फ्लिपकार्ट के खिलाफ कार्रवाई का कोई कारण नहीं है।

आयोग ने यह कहा
हालांकि, आयोग ने कहा कि ऑर्डर को ई-कॉमर्स कंपनी द्वारा कैंसल कर दिया गया था, वह भी तब जब शिकायतकर्ता लगातार उसके संपर्क में था और उसे आश्वासन दिया गया था कि उसकी चिंता पर गौर किया जा रहा है। साथ ही यह भी कहा कि फ्लिपकार्ट ने उसके द्वारा या विक्रेता द्वारा सेवा के कई प्रयासों के बारे में कोई सबूत पेश नहीं किया है, जैसा कि दावा किया गया है।

आयोग ने कहा कि फ्लिपकार्ट ने स्वीकार किया है कि ऑर्डर कैंसल दिया गया था और शिकायतकर्ता को नया ऑर्डर देने के लिए कहा गया था। इससे शिकायतकर्ता का केस मजबूत हो गया। आयोग ने कहा कि जिस सामान का ऑर्डर किया गया था उसकी कीमत सात हजार रुपये बढ़ गई थी, इसलिए उसे नया ऑर्डर देने के लिए कहा गया।

आयोग ने कहा कि फ्लिपकार्ट ने अतिरिक्त लाभ कमाने के लिए जानबूझकर ऐसा किया है, जो सेवा में कमी, अनुचित और प्रतिबंधात्मक व्यापार नियमों को अपनाने के बराबर है। आगे कहा गया कि हालांकि शिकायतकर्ता को रिफंड मिल गया है, लेकिन उसे मानसिक प्रताड़ना लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए जो फ्लिपकार्ट के ऑर्डर कैंसल करने से उसे हुई।

आयोग ने फ्लिपकार्ट को शिकायतकर्ता को हुई मानसिक प्रताड़ना के लिए मुआवजे के रूप में 10,000 रुपये और लागत के रूप में 3,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया।

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