‘…जेबकतरे वाली टिप्पणी सही नहीं’, पीएम मोदी पर राहुल गांधी के बयान को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिए ये निर्देश

 कांग्रेस नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जेबकतरे वाली टिप्पणी पर दिल्ली हाई कोर्ट से गुरुवार (21 दिसंबर) को झटका लगा. कोर्ट ने कहा कि ऐसे बयान नहीं देने चाहिए.दिल्ली हाई कोर्ट ने साथ ही चुनाव आयोग को निर्देश दिय़ा कि मामले को लेकर आठ हफ्ते में फैसला लें. दरअसल, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान में चुनावी रैली करते हुए पीएम मोदी के खिलाफ जेबकतरे और पनौती मोदी वाली टिप्पणी की थी.

राहुल गांधी ने क्या कहा था?
राहुल गांधी ने 21 नवंबर को कहा था, ”पीएम का मतलब पनौती मोदी है. मोदी टीवी पर आते हैं और हिंदू-मुस्लिम कहते हैं और कभी-कभी क्रिकेट मैच में चले जाते हैं. वो अलग बात है कि हरवा दिया.”उन्होंने आगे कहा था, ”मोदी का काम आपका ध्यान इधर-उधर करने का है. ऐसे ही दो जेबकतरे होते हैं, एक आता है, आपके सामने आपसे बात करता है, आपका ध्यान भटकाता है. तब तक पीछे से कोई दूसरा जेब काट लेता है.”राहुल गांधी ने पीएम मोदी के खिलाफ ये टिप्पणी क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में भारत की हार को लेकर की थी. इस मैच को स्टेडियम में पीएम मोदी भी देखने पहुंचे थे.

याचिकाकर्ता ने क्या कहा?
याचिकाकर्ता भरत नागर ने होई कोर्ट को बताया कि राहुल गांधी ने 22 नवंबर को एक भाषण दिया था जिसमें प्रधानमंत्री सहित उच्चतम सरकारी पदों पर बैठे व्यक्तियों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए थे और उन्हें जेबकतरे के रूप में संदर्भित किया गया था.बता दें कि पूरे मामले को लेकर बीजेपी चुनाव आयोग पहुंची थी और फिर आयोग ने राहुल गांधी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था.

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