चंडीगढ़ मेयर मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश; नए सिरे से चुनाव होगा, नया अधिकारी नियुक्त करें

चंडीगढ़ मेयर मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है. आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की ओर से इस मामले में याचिका दायर की गई थी. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेयर चुनाव नए सिरे से होगा.

साथ ही सुप्रीम कोर्ट नया चुनाव अधिकारी नियुक्त करने का भी आदेश दिया है.

चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया गया था. चुनाव अधिकारी का वायरल हुआ वीडियो सबूत के तौर पर शीर्ष अदालत में पेश किया था. इसके पहले चंडीगढ़ में भाजपा के मेयर बने मनोज सोनकर ने रविवार देर रात अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. चंडीगढ़ भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अरुण सूद ने मेयर के इस्तीफे की पुष्टि की है.

चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. चुनाव अधिकारी अनिल मसीह कोर्ट पहुंच गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने मसीह को आज व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा था. आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों ने रविवार रात दिल्ली पहुंचकर भाजपा ज्वॉइन कर ली है. पूनम देवी, नेहा मुसावत और गुरचरणजीत सिंह काला को पार्टी के जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े ने भाजपा की सदस्यता दिलाई. गठबंधन ने BJP पर आरोप लगाया है कि चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में चुनाव अधिकारी अनिल मसीह ने वोटों की गिनती में धांधली की. जिससे BJP ने धोखे से अपना मेयर बनाया है.

चंडीगढ़ नगर निगम में 30 जनवरी को चुनाव हुए थे. बीजेपी के पास 14 पार्षद थे. संख्याबल के लिहाज से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी. उसके बाद आम आदमी पार्टी के 13, जबकि कांग्रेस के पास 7 विधायक थे. एक पार्षद शिरोमणि अकाली दल का है.

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