किशोरी के साथ दुष्कर्म मामले में एक को बीस वर्षों का कठोर कारावास

पूर्वी चंपारण,10मई। सप्तम जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अवधेश कुमार ने एक किशोरी के साथ दुष्कर्म कर घटना का वीडियो वायरल करने के मामले में दोषी पाते हुए बीस वर्षों का कठोर कारावास व दस हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनायी है।अर्थ दंड नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।सजा हरसिद्धि थाना के सेवराहा निवासी कपिल देव पंडित के पुत्र सतेंद्र पंडित को हुई।मामले में पीड़िता की मां ने केसरिया थाना में मामला दर्ज कराते हुए सतेंद्र पंडित सहित दो को नामजद किया था। सतेंद्र केसरिया थाना के बेनीपुर गांव के हरेंद्र पंडित का दामाद है। वह ससुराल आया हुआ था। प्राथमिकी में कहा गया था कि 28 मार्च 2021 को वह गेहूं की कटनी करने खेत में गई थी। घर पर उसकी नाबालिक पुत्री थी। नामजद अभियुक्त अपने एक दोस्त के साथ मिलकर किशोरी को घर में बंद कर हथियार का भय दिखाकर दुष्कर्म किया। वहीं उसके दोस्त ने घटना का वीडियो बनाया। वे लोग पीड़िता को धमकी दिए कि घटना किसी को बताई तो वीडियो वायरल कर देंगें। बाद में अभियुक्त ने घटना की खींची गई वीडियो वायरल कर दिया।मामले में वाद संख्या 45/2921 विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक कुमार शिवशंकर सिंह ने सात गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद धारा 376(3) भादवि, 4 पॉक्सो एक्ट एवम् 67(बी) आईटी एक्ट में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाया।

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